बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025: आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह में सहयोग देना है। इसमें सरकार द्वारा विवाह मंडप, आयोजन स्थल, आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे भोजन, टेंट, संगीत, पंडित आदि मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। कई ज़िलों में आर्थिक सहायता राशि ₹10,000 से ₹15,000 तक भी प्रदान की जाती है।

  • गरीब वर्ग की कन्याओं के विवाह में सहयोग
  • सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना
  • दहेज प्रथा और विवाह में फिजूलखर्ची को रोकना
  • सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
  • विवाह के लिए एक सुरक्षित और सरकारी पर्यवेक्षित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना
विशेषताविवरण
योजना की शुरुआत2018
राज्यबिहार
लाभार्थीआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अविवाहित महिलाएं
आयोजनसामूहिक विवाह मंडप पर
लाभविवाह की संपूर्ण व्यवस्था, और कुछ ज़िलों में ₹10-15 हज़ार
शुल्कपूरी तरह निःशुल्क
क्रियान्वयनज़िला समाज कल्याण विभाग के माध्यम से
  1. आवेदिका की आयु – न्यूनतम 18 वर्ष
  2. दूल्हे की आयु – न्यूनतम 21 वर्ष
  3. निवास प्रमाण – बिहार राज्य की स्थायी निवासी होना चाहिए
  4. आय सीमा – वार्षिक पारिवारिक आय ₹2 लाख से कम
  5. विवाह की स्थिति – यह योजना केवल पहली बार विवाह कर रही कन्याओं के लिए है
  6. सामूहिक विवाह में भागीदारी आवश्यक
दस्तावेज़ का नामउद्देश्य
आधार कार्ड (दोनों)पहचान और सत्यापन
निवास प्रमाण पत्रबिहार निवासी होने का प्रमाण
आय प्रमाण पत्रआर्थिक स्थिति का मूल्यांकन
जन्म प्रमाण पत्र/10वीं मार्कशीटउम्र की पुष्टि
पासपोर्ट साइज फोटोआवेदन के साथ लगाना
बैंक खाता विवरणअगर आर्थिक सहायता दी जाए
सहमति पत्र (Affidavit)विवाह की सहमति प्रमाणित करने हेतु

1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

  • 👉 https://state.bihar.gov.in या ज़िला समाज कल्याण कार्यालय की वेबसाइट पर
samohic vivah

2: “मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना” पर क्लिक करें

  • योजना अनुभाग में जाकर आवेदन फॉर्म चुनें

3: रजिस्ट्रेशन करें

  • नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पता आदि भरें
  • OTP से मोबाइल वेरीफाई करें

4: आवेदन फॉर्म भरें

  • व्यक्तिगत जानकारी, विवाह विवरण, बैंक जानकारी आदि दर्ज करें
  • ज़िला, ब्लॉक, पंचायत की सही जानकारी भरें

5: दस्तावेज़ अपलोड करें

  • स्कैन किए गए PDF या JPEG फ़ॉर्मेट में दस्तावेज़ लगाएं

6: फॉर्म सबमिट करें

  • आवेदन को सबमिट कर लें और acknowledgment/slip डाउनलोड करें

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, उनके लिए पंचायत स्तर पर लोक सेवा केंद्र या समाज कल्याण कार्यालय में जाकर ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

  • पंचायत सचिव या वार्ड सदस्य के माध्यम से सत्यापन
  • दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी जमा करना
  • नजदीकी पंचायत भवन या ब्लॉक में फार्म उपलब्ध होते हैं
  • योजना में आवेदन के बाद चयनित आवेदिकाओं को जिला स्तर पर एक काउंसलिंग नोटिस मिलता है
  • काउंसलिंग में उम्मीदवार और परिवार से वैध दस्तावेज़ की पुनः जांच होती है
  • काउंसलिंग के बाद सामूहिक विवाह की तारीख तय की जाती है
  • विवाह सरकारी मंडप में सामूहिक रूप से कराया जाता है और सभी व्यवस्थाएं सरकार करती है
  • पिछले 3 वर्षों में 100,000+ से अधिक शादियाँ इस योजना के अंतर्गत हुईं
  • समाज में दहेज रहित विवाह की जागरूकता में बढ़ोत्तरी
  • ग्रामीण और शहरी गरीब वर्ग को शादी में राहत
  • विधिवत प्रमाणपत्र और सरकारी सहायता से विवाह का सम्मान बढ़ा
विभागविवरण
समाज कल्याण विभाग (राज्य)https://socialwelfare.bih.nic.in
हेल्पलाइन📞 1800-345-6262
जिला समाज कल्याण अधिकारीसंबंधित ज़िले के DSWO कार्यालय से संपर्क करें

Q1. क्या इस योजना में शादी की तारीख स्वयं तय कर सकते हैं?
नहीं, शादी सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक समारोह में होती है।

Q2. क्या योजना के अंतर्गत दहेज लिया या दिया जा सकता है?
नहीं, यह योजना दहेज रहित विवाह को बढ़ावा देती है।

Q3. योजना में आवेदन के बाद कितने समय में विवाह होता है?
काउंसलिंग के बाद तय तिथि पर आयोजन होता है, जो आमतौर पर 1-2 महीनों में होता है।

Q4. अगर कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए तो क्या करें?
वह नजदीकी ब्लॉक/पंचायत समाज कल्याण केंद्र में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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