योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा चलायी जा रही मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) का उद्देश्य राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
परंतु इस राशि को जारी रखने के लिए पेंशनधारकों को समय-समय पर KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
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वृद्धा पेंशन योजना के प्रमुख लाभ
- हर माह ₹400 से ₹1000 तक की मासिक पेंशन
- राशि सीधे बैंक खाते में
- बिना किसी बिचौलिए के लाभ
- CSC केंद्र के माध्यम से आसान आवेदन
- समय-समय पर पेंशन में वृद्धि की संभावना
पात्रता (Eligibility Criteria)
| मापदंड | विवरण |
|---|---|
| आयु सीमा | न्यूनतम 60 वर्ष और उससे अधिक |
| निवास | बिहार राज्य का स्थायी निवासी |
| आर्थिक स्थिति | BPL परिवार से या आय प्रमाण पत्र ₹1 लाख से कम |
| अन्य | कोई अन्य सरकारी पेंशन प्राप्त न कर रहे हों |
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड (बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हेतु)
- बैंक पासबुक (जिस खाते में पेंशन आती है)
- मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)
- राशन कार्ड / वोटर ID (वैकल्पिक)
- पेंशन ID या SSPMIS नंबर (यदि ज्ञात हो)
बिहार वृद्धा पेंशन KYC कैसे करें?
1: नजदीकी CSC (Common Service Center) जाएं
- आप अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाएं।
- CSC Locator की मदद से केंद्र खोज सकते हैं।
2: जरूरी दस्तावेज़ दें
- आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लेकर जाएं
- ऑपरेटर SSPMIS पोर्टल खोलेगा और आपके पेंशन ID की पुष्टि करेगा
3: बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें
- आपके फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के माध्यम से पहचान सत्यापित की जाएगी
4: KYC की पुष्टि और रसीद प्राप्त करें
- वेरिफिकेशन के बाद आपको KYC पूरा होने की रसीद या SMS मिलेगा
- 24 से 48 घंटे में SSPMIS पोर्टल पर KYC अपडेट हो जाता है
KYC की स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?
- वेबसाइट पर जाएं: https://www.sspmis.bihar.gov.in

- “Beneficiary Status” लिंक पर क्लिक करें
- जिला, प्रखंड, पंचायत चुनें
- अपना नाम देखें – स्थिति दिखेगी जैसे:
- ✅ KYC Done
- ⚠️ KYC Pending
अगर KYC नहीं करवाई तो क्या होगा?
- आपकी पेंशन राशि रोक दी जाएगी
- SSPMIS पोर्टल पर “Pending KYC” दिखेगा
- कई महीनों तक राशि जमा नहीं होगी
- भविष्य में दोबारा आवेदन की जरूरत पड़ सकती है
हेल्पलाइन और शिकायत कैसे करें?
| विकल्प | विवरण |
|---|---|
| हेल्पलाइन नंबर | 1800-345-6262 (बिहार समाज कल्याण विभाग) |
| ईमेल | [email protected] |
| जिला समाज कल्याण कार्यालय | ऑफलाइन सहायता के लिए |
सामान्य समस्याएं और समाधान
| समस्या | समाधान |
|---|---|
| आधार लिंक नहीं है | पहले बैंक में जाकर आधार लिंक कराएं |
| बायोमेट्रिक फेल | आधार सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक अपडेट कराएं |
| KYC फिर भी पेंडिंग | CSC से फिर से KYC कराएं या पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें |
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. KYC कराना जरूरी क्यों है?
➡ ताकि आपकी पेंशन सीधे DBT के माध्यम से बैंक खाते में आ सके।
Q2. क्या घर बैठे ऑनलाइन KYC हो सकता है?
➡ नहीं, अभी KYC के लिए CSC केंद्र जाना अनिवार्य है क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है।
Q3. क्या बिना मोबाइल नंबर के KYC हो सकता है?
➡ नहीं, आधार से लिंक मोबाइल नंबर जरूरी है ताकि OTP और SMS अलर्ट मिल सकें।
Q4. कितनी बार KYC कराना होता है?
➡ आमतौर पर हर साल एक बार या सरकार के निर्देशानुसार।